Kisan Andolan Update: किसान आंदोलन की आड़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हाईकोर्ट की फटकार
चंडीगढ़, 20 फरवरीः Kisan Andolan Update: किसान आंदोलन की आड़ में उत्पात मचा रहे प्रदर्शकारियों को आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई। दरअसल, अदालत ने कहा कि वे हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की भी याद दिलाई।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने कहा कि, आप ट्रॉली पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। अपने मौलिक अधिकार तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है।
कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करें कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में एकत्र न हों। अदालत द्वारा कहा गया कि “उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।”