Gyanvapi case

Gyanvapi Survey Verdict: ज्ञानवापी सर्वे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए…

Gyanvapi Survey Verdict: चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि, सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है

नई दिल्ली, 03 अगस्तः Gyanvapi Survey Verdict: ज्ञानवापी सर्वे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। दरअसल, ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा।

प्राप्त जानकारी केे अनुसार, चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि, सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

हलफनामा में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोवर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। आगे की कार्रवाई करने को कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है।

वाराणसी की जिला अदालत ने द‍िया था एएसआइ सर्वे का आदेश

बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की थी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआइ सर्वे कराने का आदेश दिया था।

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