Gyanvapi HC Judgement: ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका
Gyanvapi HC Judgement: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि, व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी
अहमदाबाद, 02 फरवरीः Gyanvapi HC Judgement: ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं की पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसे बड़ा झटका लगा हैं। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि, व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी। साथ ही साथ कहा गया कि, मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में अगली सुनवाई होने तक वजूखाने में पूजा जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि, जब कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया गया तब आपने विरोध नहीं किया। यही तर्क मुस्लिम पक्ष के लिए भारी पड़ा हैं। बता दें कि, 6 फरवरी को ही वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई की रिपोर्ट पर भी सुनवाई होगी।
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