Wheat e1657187966571

Central government strictness on flour export: गेहूं के बाद अब आटा निर्यात पर केंद्र सरकार की सख्ती, पढ़ें पूरी खबर

Central government strictness on flour export: निर्यातकों को शिपमेंट से पहले गेहूं निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा

नई दिल्ली, 07 जुलाईः Central government strictness on flour export: देश में आटा की बढ़ती कीमतों और निर्यात की गुणवत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना से यह जानकारी मिली है। इसके मुताबिक गेहूं के आटे का निर्यात मुक्त रहेगा लेकिन यह अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश के अधीन होगा। इसके तहत अब सभी निर्यातकों को शिपमेंट से पहले गेहूं निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले इस तरह के नियम नहीं थे।

Central government strictness on flour export: मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद, सरकार ने गेहूं के आटे के आउटबाउंड शिपमेंट के लिए एक नया अनुमोदन ढांचा अमल में लाने का फैसला किया है। गेहूं के आटे के निर्यातकों को अब आटे के शिपमेंट के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नए नियम 12 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे।

क्या आपने यह पढ़ा….. Bhagwant mann wedding: पंजाब के मुख्यमंत्री ने डॉ गुरप्रीत कौर संग रचाई शादी, यहां देखें तस्वीरें….

डीजीएफटी की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात की छूट मिलेगी लेकिन इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश जरूरी होगी। नए अनुमोदन ढांचे के तहत तय किए गए प्रावधान गेहूं का आटा, मैदा, सैमोलिना, साबूत आटा और अन्य तरह के आटों के निर्यात पर लागू होगा।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। डीजीएफटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है नए निर्देश 12 जुलाई से लागू हो जाएंगे साथ ही, 6 से 12 जुलाई के बीच सिर्फ उन्हीं कंसाइनमेंट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल पाएगी, जो या तो शिप पर लोड किए जा चुके हैं या फिर कस्टम को हैंडओवर किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस समय अवधि के बीच के जो भी कंसाइनमेंट होंगे उन्हें रोक दिया जाएगा।

Hindi banner 02