File GSTR 1

File GSTR-1: दो महीने का रिटर्न नहीं भरने पर अब व्यापारी इस तारीख से GSTR-1 दाखिल नहीं कर सकेंगे, पढ़ें पूरी खबर

File GSTR-1: कोरोना महामारी के कारण हुई कठिनाइयों के कारण उनके पंजीकरण भी उसी वजह से रद्द कर दिए गए थे

नई दिल्ली, 30 अगस्तः File GSTR-1: सरकार ने अधिसूचना संख्या 19/2021- केंद्रीय कर दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की कर अवधि के लिए गैर-प्रस्तुत फॉर्म जीएसटीआर-3बी के लिए विलंब शुल्क को कम/माफ कर करदाताओं को राहत प्रदान की थी। यह छूट तब मिल सकती थी जब कारोबारी इन कर अवधियों के लिए 01.06.2021 से 31.08.2021 के बीच रिटर्न फाइल करें।

File GSTR-1: विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31.08.2021 से बढ़ाकर 30.11.2021 कर दी गई है। विभिन्न मांग को देखते हुए सरकार ने ऐसे कारोबारियों के लिए जिनकी पंजीकरण रद्द करने की आवेदन दाखिल करने की तय तिथि 01.03.2020 से 31.08.21 के बीच है। उनके लिए पंजीकरण रद्द करने का आवेदन करने की समय सीमा को भी 30.09.2021 तक बढ़ा दिया हैं।

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File GSTR-1: बढ़ी हुई समय अवधि केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पंजीकरण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) के तहत रद्द कर दिया गया हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करनेवाली कंपनियों द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3बी और फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ की फाइलिंग अवधि पहले ही 27.04.2021 से बढ़ाकर 31.08.2021 कर दी गई हैं।

इसे अब 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया हैं। विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि के विस्तार और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के विस्तार से बड़ी संख्या में करदाताओं, विशेष रूप से उन छोटे करदाताओं को लाभ होगा। जो कि विभिन्न कारणों से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते थे। क्योंकि प्रमुख रूप से कोरोना महामारी के कारण हुई कठिनाइयों के कारण उनके पंजीकरण भी उसी वजह से रद्द कर दिए गए थे। करदाताओं से अनुरोध है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा का जल्द से जल्द लाभ उठाएं।

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