Punjab cracker ban

Punjab cracker ban: पंजाब सरकार ने पटाखें जलाने और बेचने पर लगाया प्रतिबंध

Punjab cracker ban: दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक हरे पटाखों को ही जलाने की अनुमति दी गई है

चंडीगढ़, 27 अक्टूबरः Punjab cracker ban: पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर पटाखों पर रोक लगा दी हैं। सरकार ने कहा है कि दिवाली और गुरुपर्व पर केवल हरे पटाखों को ही जलाने की इजाजत दी जाएगी।

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक हरे पटाखों को ही जलाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने कहा है कि राज्य के मंडी गोबिंदगढ़ और जालंधर में किसी भी प्रकार के पटाखें को जलाने की अनुमति नहीं हैं। इससे पहले हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी पटाखों पर रोक लगा दी गई हैं।

क्या आपने यह पढ़ा….. Retired Lecturer Jagbir Singh Rathod: सेवानिवृत्त व्याख्यता जगबीर सिंह राठौड़ के परिजनों ने भेंट की पालिका पुस्तकालय में पुस्तके

साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मुख्य सचिव दिलीप कुमार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को देखते हुए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सिर्फ हरे पटाखे ही जलाए जा सकेंगे जिनसे प्रदूषण काफी कम होता हैं।

यह आदेश दीवाली के अलावा गुरु पर्व, नववर्ष और क्रिसमस पर भी लागू रहेंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारक विक्रेता के जरिए ही होगी और विक्रेता सिर्फ अनुमति प्राप्त पटाखे ही बेच सकेंगे। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी पाबंदी लगाई गई हैं।

Whatsapp Join Banner Eng