Voting By Postal Ballot: लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिको को मिली पोस्टल बैलेट की सुविधा
Voting By Postal Ballot: पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे, 12 आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक
रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह
वाराणसी, 28 मार्चः Voting By Postal Ballot: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में 12 सेवाओं यथा-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से संबंधित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गयी है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके द्वारा फार्म-12डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर संबंधित चरण/निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जाएगा।