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Surat 5400 crore scam case: आरोपी अफरोज फट्टा को गुजरात हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

Surat 5400 crore scam case: हाईकोर्ट ने घोटाले में कोई अफरोज फट्टा की कोई भूमिका नहीं होने की पेशकश स्वीकारी

अहमदाबाद, 24 मईः Surat 5400 crore scam case: सूरत के सनसनीखेज 5400 करोड़ के घोटाले के मामले (Surat 5400 crore scam case) में गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आरोपी अफरोज फट्टा को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है।

5400 करोड़ के हवाला घोटाले में अफरोज फट्टा की कोई भूमिका नहीं होने की पेशकश हाईकोर्ट ने स्वीकारी है। फर्जी दस्तावेज सहित जो दावे थे वह साबित नहीं हुए है। अफरोज को दोषमुक्त करने सेशन्स कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। करोड़ों के हवाला घोटाले के मुद्दे पर अफरोज फट्टा के विरुद्ध पीएमएलए एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी

सूरत के 5400 करोड़ का जो घोटाला था इसमें राज्य सरकार की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। फर्जी दस्तावेज सहित जो दावे किए गए थे। इसमें अफरोज फट्टा की कोई भूमिका नहीं होने की पेशकश हाईकोर्ट ने स्वीकार ली है। अफरोज फट्टा को दोषमुक्त करने के सेशन्स कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

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कहा जा सकता है कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो केस हुआ है इसमें अफरोज फट्टा पर हवाले के माध्यम से रुपए भेजने का आरोप था। ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। काफी समय तक कस चला था। ऐसे में आज काफी समय बाद गुजरात हाईकोर्ट की ओर से अफरोज फट्टा को राहत दी गई है।

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