Madras high court

Rajiv Gandhi hatyakand: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी की केस खारिज करने की याचिका खारिज

Rajiv Gandhi hatyakand: न्यायाधीश मुरुगन की एक आपराधिक मूल याचिका का निपटारा कर रहे थे।

मद्रास, 26 जुलाई: Rajiv Gandhi hatyakand: मद्रास उच्च न्यायालय (madras high court) ने मंगलवार को तमिलनाडु के वेल्लोर में निचली अदालत के समक्ष राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक मुरुगन के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।
याचिका को खारिज करने वाले न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने वेल्लोर की अदालत को मामले को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश मुरुगन की एक आपराधिक मूल याचिका का निपटारा कर रहे थे।

मुरुगन के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने 2020 में जेल अधिकारियों के खिलाफ विरोध किया और उनके सेल का निरीक्षण किया। उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था और वही वेल्लोर में एक निचली अदालत के समक्ष लंबित था।

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मुरुगन ने इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका को प्राथमिकता दी कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी। हालांकि सरकारी वकील ने जज को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

न्यायाधीश ने इसे रिकॉर्ड किया और वेल्लोर अदालत को जल्द से जल्द मुकदमे को पूरा करने का निर्देश देने के बाद याचिका का निपटारा किया।

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