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E-Stamp Rules: वाराणसी मे ई-स्टाम्प की प्रक्रिया को और सुगम बनाने हेतु कचहरी परिसर तथा आस-पास अधिक काउन्टर खोले जाय- जिलाधिकारी

E-Stamp Rules: जिलाधिकारी के निर्देश पर औचक निरीक्षण में अधिक मूल्य पर स्टाम्प बिक्री करने वाले 07 स्टांप वेंडरों के लाइसेंस निलंबित

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 20 अगस्त: E-Stamp Rules: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रायफल क्लब सभागार में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ स्टाम्प की कमी, ई-स्टाम्पिंग तथा अधिक मूल्य पर स्टाम्प बेचे जाने की शिकायतों पर वार्ता की। अधिवक्ताओं द्वारा इस संदर्भ में ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दिया गया।

E-Stamp Rules: वार्ता के उपरान्त जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ई-स्टाम्प की प्रक्रिया को और सुगम बनाने हेतु कचहरी परिसर तथा आस-पास अधिक काउन्टर खोले जाये। कम मूल्य के स्टाम्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। जिन स्टाम्प वैण्डरों द्वारा तय मूल्य से अधिक पर स्टाम्प की बिक्री की जा रही है उनके विरूद्ध औचक निरीक्षण करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जाये। शिकायत सही पाये जाने पर लाइसेंस निरस्त/निलम्बित किये जाये तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की जाये। अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र/ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।

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जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में औचक निरीक्षण के नारायण प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व. कन्हैया लाल, निवासी बेनीयाबाग, राधेश्याम पुत्र स्व. भगवानदास, निवासी अर्दली बाजार, आराधना राय पुत्री सतीष कुमार राय, निवासिनी आदमपुर, उपेन्द्र नाथ मिश्रा पुत्र कैलाश नाथ मिश्रा, निवासी चोलापुर, पवन कुमार श्रीवास्तव पुत्र लक्षमन लाल श्रीवास्तव, निवासी सथवा, शिवपुर, सुरेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र हरी शंकर पाण्डेय, निवासी नदेसर व मुकेश कुमार चौधरी पुत्र बृजमोहन चौधरी, निवासी फुलवरिया स्टाम्प वेण्डरों के विरूद्ध शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर उनके लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिये गये है।

E-Stamp Rules: जिलाधिकारी के निर्देशानुसार स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा ई-स्टाम्प की सुविधा हेतु अतिरिक्त काउन्टर खाले जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। कुछ दिनों में यह सुविधा आम जनमानस को कचहरी परिसर में ही उपलब्ध हो जायेगी।

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