Authorization day: वाराणसी विकास प्राधिकरण मे प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को आयोजित होगा “प्राधिकरण दिवस”

Authorization day: प्राधिकरण मे प्राप्त आवेदन के निस्तारण मे शिथिलता बरतने पर दण्डित होंगे अधिकारी और कर्मचारी

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 03 सितम्बर: Authorization day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र मे आम जनता को बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की कर्मठ उपाध्यक्ष ईशा दूहन ने लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक महीने के तृतीय बृहस्पतिवार को प्राधिकरण दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया हैं। प्राधिकरण के नवीन सभागार मे आयोजित होने वाले प्राधिकरण दिवस मे जन सामान्य के वर्षों से लंबित समस्याओं का निदान त्वरित गति से हो सकेगा।

Authorization day: इस सम्बन्ध मे उपाध्यक्ष ने बताया कि संवेदनशील एवं जवाबदेही प्रशासन सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। यह अनुभव किया जा रहा है कि वर्तमान में आवासीय अभिकरणों में जन-समस्याओं के निराकरण के लिए आम जनता को प्रायः बार-बार प्राधिकरण कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं को समयबद्ध निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों को कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ विकास प्राधिकरण एवं परिषद की कार्य प्रणाली के प्रति जनसामान्य में असंतोष उत्पन्न होता है तथा सरकार एवं विभाग की छवि भी धूमिल होती है।

Authorization day: वाराणसी विकास प्राधिकरण में जनसामान्य की कठिनाइयों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु तहसील दिवस की भॉति प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को प्रातः 10.00 बजे से नवीन प्राधिकरण सभागार, प्राधिकरण कार्यालय में “प्राधिकरण दिवस” का आयोजन एवं *प्राधिकरण दिवस के अनुश्रवण हेतु सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

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Authorization day: प्राधिकरण दिवस का उद्देश्य

I. जनसामान्य एवं अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, जिससे नागरिकों को प्रशासन में अपनी सहभागिता महसूस हो।
2. जनता की समस्याओं को सुन समझकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण।
3. यदि समस्या के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी पाया जाये, तो उसे उदाहरणात्मक रूप से दण्डित किया जाना और त्वरित निस्तारित करने वाले अधिकारियों को प्रशंसित करके उनका उत्साहवर्धन करना।

प्राधिकरण दिवस के आयोजन की कार्यप्रणाली इस प्रकार होगी….

  • प्राधिकरण दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को प्रात 10 बजे से किया जाएगा। उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस को किया जायेगा। प्राधिकरण दिवस पर उपाध्यक्ष, सचिव सहित सभी जिम्मेदार अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
  • मंडलायुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण दिवसों में औचक निरीक्षण भी किया जायेगा। निरीक्षण में यह देखा जायेगा कि सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं या नहीं, शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुना जा रहा है या नहीं, पूर्व की लम्बित शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का स्तर का क्या है?
  • प्राधिकरण दिवस में प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए मुख्य-मुख्य विभागों यथा-सम्पत्ति, मानचित्र, प्रवर्तन, अभियंत्रण, भू-अर्जन आदि के अलग-अलग काउंटर बनाये जाएंगे।
  • प्राधिकरण दिवस में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आवेदन पत्रों को आवेदको के मोबाइल नंबर सहित कम्प्यूटर में पंजीकृत किया जायेगा एवं आवेदनकर्ता को शिकायत संख्या अंकित करते हुए रसीद दी जाए। प्रत्येक रसीद दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आवेदनकर्ता को दी जायेगी एवं प्रति रिकॉर्ड हेतु कार्यालय में रखी जाएगी। सभी आवेदकों को रसीद उपलब्ध कराया जाना नोडल अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
  • प्राधिकरण में अभिकरण के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनसामान्य की समस्या का निदान उसी दिन कर दिया जाए। अपरिहार्य स्थिति में उसी दिन निदान न हो सकने की स्थिति में आवेदक को अगली तिथि से अवगत करा दिया जायेगा।
  • दिवसों के प्रथम घंटे में पूर्व के दिवसों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।
  • यदि कुछ जटिल आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राधिकरण/परिषद स्तर पर संभव नहीं हो, तो सक्षम अधिकारी द्वारा उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उसे प्राधिकरण/परिषद की बोर्ड बैठक में रखवा कर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
  • यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा कोई ऐसा आवेदन दिया जाता है, जो कि उसके द्वारा पूर्व में भी दिया गया है, परंतु उसका निस्तारण न होने के कारण उसके द्वारा पुनः आवेदन किया जा रहा है, जो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में दिये आवेदनों की शिकायत संख्या का उल्लेख नवीन आवेदन पत्र पर भी किया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्रों का अनुश्रवण आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं किया जाएगा।
  • प्राधिकरण में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
  • प्राधिकरण दिवस में प्राप्त आवेदनों का संरक्षण समस्या के निस्तारण होने के 02 वर्षों तक किया जायेगा।
  • प्राधिकरण दिवस आयोजन का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जन सामान्य प्राधिकरण/परिषद दिवसों में उपस्थित होकर अपनी समस्या/शिकायत का निराकरण करा सकें। उक्त दिवसों पर पधारने वाले नागरिकों के बैठने/प्रतीक्षा करने हेतु कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

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