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Assembly election 2022: विधानसभा निर्वाचन 2022 की घोषणा के बाद वाराणसी में लागू हुई आदर्श आचार संहिता

Assembly election 2022: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी

रिपोर्ट: डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 09 जनवरीः Assembly election 2022: भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया हैं। इस बीच वाराणसी के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की घोषणा (Assembly election 2022) के साथ ही जनपद वाराणसी में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता का जनपद-वाराणसी में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के व अन्य शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशित किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। यदि विभागों, अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी प्रकार से होता हुआ पाया गया, तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

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आदर्श आचार संहिता केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, विश्वविद्यालय, संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं पर स्वतः लागू हो गयी है, अतः सभी सम्बन्धित अधिकारीगण आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है।

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आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत यह भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये कि किसी के भी द्वारा अपनी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का उपयोग किसी भी राजनैतिक उद्देश्य से न किया जाये। यदि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का विचलन आवश्यक हो, तो उस स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त की जायेगी व उनके प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

यदि भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी विभाग, निगम या संस्था द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, तो इसमें सम्बन्धित विभाग, निगम व संस्था के जनपद में सबसे वरिष्ठतम प्रभारी तथा उनके अन्तर्गत विचलन करने वाले विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जायेगी। उन्होंने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हैं और इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

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