chain pulling

Alarm chain pulling: मध्य रेल मुंबई मंडल यात्रियों से अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील की

रिपोर्ट: राम मणि पाण्डेय
मुंबई, 22 अप्रैल:
Alarm chain pulling: रेलवे ने उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में केवल आपातकालीन उद्देश्य के दौरान उपयोग के लिए अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) विकल्प प्रदान किया है। हाल ही में यह देखा गया है कि यात्री देर से पहुंचने, मध्यवर्ती स्टेशनों पर उतरने/बोर्डिंग आदि जैसे छोटे कारणों से एसीपी का सहारा लेते हैं।

ट्रेन में एसीपी की कार्रवाई न केवल उस विशेष ट्रेन के परिचालन को प्रभावित करती है बल्कि उसके पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसके परिणामस्वरूप मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे इसकी समयपालन बाधित होती है। इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी यात्रियों को असुविधा का कारण बनता है।

मध्य रेल मुंबई मंडल (Alarm chain pulling)इस तरह की अनुचित एसीपी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसने दिनांक 1.4.2022 से 20.4.2022 की अवधि के लिए अनुचित एसीपी मामलों के 157 मामले दर्ज किए। इनमें से लगभग 108 यात्रियों पर मुकदमा चलाया गया है और 47,200/- रुपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की गई है।

Alarm chain pulling

रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे अनावश्यक/ छोटे कारणों से एसीपी का सहारा न लें, जिससे बाकी यात्रियों को असुविधा हो। अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है।

रेलवे यात्रियों से अपनी-अपनी ट्रेनों के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचने और सीमित सामान ले जाने की भी अपील करता है। यात्री बैटरी चालित कारों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं या स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में उपलब्ध व्हीलचेयर का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों, अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों आदि के वांछित कोच तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं ताकि ट्रेनों की बोर्डिंग सुचारू रूप से और समय पर की जा सके, इस प्रकार बचने से बचा जा सकता है। अनावश्यक कारणों से अलार्म चेन पुलिंग का उपयोग न करे।

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