अब नेट बैकिंग से अपने आप यूटिलिटी बिल (Utility Bill) अदा नहीं होगा, पढ़ें पूरी खबर
अब नेट बैकिंग से अपने आप यूटिलिटी बिल (Utility Bill) अदा नहीं होगा, पढ़ें पूरी खबर
मुंबई, 31 मार्चः 1 अप्रैल से कानूनों में परिवर्तन होने के कारण अब मोबाइल बिल अन्य यूटिलिटी बिल (Utility Bill) और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगनेवाले ऑटोडेबिट सिस्टम बंद हो जायेगा। इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया है जो 1 अप्रैल से लागू होगा।
केंद्रीय बैंकों ने एडिशनल फैक्टर ऑथेन्टिकेशन को नई गाइडलाइन लागू करने के लिए 31 मार्च तक समय दिया था। अब नई गाइडलाइन के अंतर्गत बैंकों ने ऑटोडेबिट अदायगी की तारीख 5 दिन पहले ग्राहकों को एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। उसके बाद ग्राहक उसके लिए मंजूरी देगा तो ही अदायगी होगी।
यह नया नियम लागू होने से करोड़ा सब्स्क्राइब्स के प्रभावित होने की संभावना है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार अधिकांश बैंक अभी इसके लिए तैयार नहीं हुई है। इसीलिए बैंकों के साथ जुड़े कार्ड नेटवर्क इस नये नियम का पालन नहीं कर सकेंगे।
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