Railway station: रेलवे परिसर में बिना मास्क के घुमने वालों की अब खैर नहीं, देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना

Railway station: रेलवे प्रशासन के मुताबिक केन्द्र सरकार के कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत यह कदम उठाया गया है।


अहमदाबाद, 17 अप्रैल: Railway station: कोरोना महामारी के चलते रेलवे प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अब रेलवे परिसर में मास्क बिना घुमने वालों के खिलाफ 500 रुपये तक का जुर्माना वसुलने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन ने इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर भी शामिल किया है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक केन्द्र सरकार के कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत यह कदम उठाया गया है। अब रेलवे परिसर में मास्क बिना प्रवेश करनेवालों की खैर नहीं है।

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रेलवे प्रशासन की तरफ जारी अधिसूचना में बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रेकने के लिए यह निर्देश जारी किये है। जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले साल मई महीने में ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई थी।

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इसमें हा गया था कि मास्क अनिवार्य होगा और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे ( रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम 2012 के तहत लिया जायेगा। इसमें रेल परिसर में थूकने, धूम्रपान करने सहित दडं का प्रावधान है।

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