Exchange torn currency notes

Exchange torn currency notes: ऐसें बदले फटा हुआ नोट, जानें आरबीआई के नियम

Exchange torn currency notes: अगर कोई बैंक नोट लेने से इन्कार करता हैं तो आप आरबीआई के पास शिकायत कर सकते हैं

अहमदाबाद, 14 अक्टूबरः Exchange torn currency notes: आरबीआई के नियमों के मुताबिक फटे-पुराने या चिपकाए हुए नोटों को आप बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। नियम के अनुसार बैंक उन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता। बस नोट नकली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बैंक नोट लेने से इन्कार करता हैं तो आप आरबीआई के पास शिकायत कर सकते हैं। जिसके बाद उस बैंक पर कार्यवाही हो सकती हैं।

Exchange torn currency notes: आरबीआई के नियम के अनुसार अगर नोट कई टुकड़ों में फंट गए हों, तो भी उन्हें चलाया जा सकता हैं। अगर फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो तो भी उसे बदला जा सकता हैं। सामान्य फटे हुए नोटों को किसी भी बैंक शाखा के काउंटरों पर या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में बदला जा सकता हैं।

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अगर सामान्य कटे-फटे नोट हैं तो उनके बदले पूरे पैसे मिल जाते हैं लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको उसके बदले नोट की वैल्यू का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही वापस मिलेगा। नियमों के मुताबिक 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधी राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं हैं।

इन नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता हैं। वहीं 50 से 2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए जाने का प्रावधान हैं। बुरी तरह से जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता हैँ। इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंक में ही कर सकते हैं।

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