Love jehad: गुजरात में धर्म परिवर्तन अब होगा गैर जमानती अपराध, पढ़ें पूरी खबर
Love jehad: गुजरात में धर्म परिवर्तन अब होगा गैर जमानती अपराध, पढ़ें पूरी खबर
नई दिल्ली, 27 मार्चः गुजरात में युवतियों को अच्छी जीवन शैली का लालच देकर या फिर सख्ती का उपयोग कर या अन्य छलकपट के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर अब रोक लगनेवाली है। राज्य के गृहराज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाड़ेजा गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 ला रहे हैं।
इस विधेयक में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दी जायेगी। इस संसोधन विधेयक की धारा 7 को सुधार कर इसे गैर जमानत पात्र बना दिया गया है। इसमें उल्लेख है कि गलत नाम, उपनाम, धर्म या जाति का उपयोग कर धर्म परिवर्तन करानेवालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का प्रावधान है।
इसके लिए धारा 3 में विशेष प्रावधान किया गया है। जिसमें माता-पिता, भाई-बहन अथवा खून के संबंध से विवाह अथवा गोद लेने से संबंध वाला कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। धारा 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ इस प्रकार की जालसाजी की गई होगी तो ऐसे में 4 से 7 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है।
इसी के साथ 3 लाख रूपये दंड का भी प्रावधान है। एक धर्म के व्यक्ति द्वारा यदि दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी से पहले या शादी के बाद धर्म परिवर्तन करावाया जायेगा तो उसे अवैध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से किया होगा होगा तो शादी को ही निरस्त करने का प्रावधान इसमें है।
कोई संस्था अथवा संगठन द्वारा धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपराध किया गया होगा तो संगठन का नेतृत्व करनेवाले व्यक्ति या फिर जिम्मेदार व्यक्ति को कम से कम 3 वर्ष की और अधिक से अधिक 10 वर्ष की जेल की सजा करने का प्रावधान किया गया है। यदि संगठन को राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की ग्रांट दी जाती होगी तो उस पर रोक लगा दी जायेगी। जबरन धर्म परिवर्तन करवाया होगा और वह साबित हो जायेगा तो धर्म परिवर्तन कराने वाले की जिम्मेदारी रहेगी। यह गैर जमानती अपराध होगा। इसी जांच पुलिस उपाधीक्षक से निचले दर्जे के अधिकारी कर सकेंगे।
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