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Supreme court notice to central government: राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर केन्द्र सरकार को नोटिस, दो हफ्ते में मांग जवाब

Supreme court notice to central government: राकेश अस्थाना को 27 जुलाई के दिन दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था

नई दिल्ली, 26 नवंबरः Supreme court notice to central government: नियुक्त के मामले में दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की परेेशानी में इजाफा होता जा रहा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मद्देनजर उन्हें और केंद्र सरकार को तलब किया हैं। इनके नाम नोटिस जारी कर दी गयी हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती वाली गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस नतीजे पर पहुंची हैं।

Supreme court notice to central government: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को उचित ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्ति कानून के मुताबिक हैं। इस फैसले के बाद एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड़ और एस.बोपन्ना की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करेंगे।

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बता दें कि राकेश अस्थाना गुजरात कैंडर के 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वे सीबीआई और सीमा सुरक्षाबल में भी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान राकेश अस्थाना और सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के बीच विवाद पैदा हुआ था। जिससे सरकार ने इन दोनों को उनके पदों से हटा दिया था। कुछ समय बाद राकेश अस्थाना को बीएसएफ के महानिदेशक के पद नियुक्त किया था। 27 जुलाई को उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्ति किया गया था।

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