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SC Judgement On Article 370: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, केंद्र सरकार का फैसला बरकरार

SC Judgement On Article 370: 2024 में होने चाहिए विधानसभा चुनाव: सीजीआई चंद्रचूड़

श्रीनगर, 11 दिसंबर: SC Judgment On Article 370: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दरअसल कोर्ट ने कहा कि, नई सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर के शेष भारत के साथ एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया है। अनुच्छेद 370 को खत्म करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।

सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा, ”हमें सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करे। 2024 में विधानसभा चुनाव होने चाहिए. राज्य का दर्जा भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 16 दिनों की चर्चा के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिया।

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