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New guidelines for traveling in flight: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइट में सफर करने वाले सिख यात्रियों को दी यह बड़ी छूट, पढ़ें पूरी खबर

New guidelines for traveling in flight: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिख यात्रियों को विमान में कृपाण के साथ सफर करने की दी अनुमति

नई दिल्ली, 14 मार्चः New guidelines for traveling in flight: नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यात्रा के नए द‍िशा-न‍िर्देश (New guidelines for traveling in flight) जारी कर दिए गए हैं। नए दिशा-निर्देश में स‍िख यात्रियों को व‍िमान यात्रा पर बड़ी राहत दी है। अब वह कृपाण के साथ सफर कर सकेंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से द‍िशा-न‍िर्देश जारी किए गए हैं।

मंत्रालय की तरफ से जारी द‍िशा-न‍िर्देशों में कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाह‍िए, साथ ही कृपाण की कुल लंबाई 22.86 सेंटीमीटर से ज्‍यादा नहीं होनी चाह‍िए। मंत्रालय ने कहा है कि स‍िख यात्रियों को यह परमिशन केवल घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाले भारतीय विमानों में यात्रा करने के ल‍िए मिली है।

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बता दें कि कुछ द‍िन पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिदर सिंह धामी ने भारत के एयरपोर्ट पर काम करने वाले सिख कर्मचारियों को कृपाण पहनने पर पाबंदी लगाने का सख्त नोटिस लिया था। उन्‍होंने कहा था कि भारत सरकार की तरफ से हाल में ही जारी किए नोटिफिकेशन में सिख कर्मचारियों को एयरपोर्ट के अंदर कृपाण को पहन कर जाने से रोका है, जोकि सिख पंथ के साथ धक्केशाही है।

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