Nirmala sitharaman 1

Modi Cabinet: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर मिलेगा पैसा

Modi Cabinet: कोई बैंक अगर डूब जाता है या फिर आरबीआई की ओर से लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है

नई दिल्ली, 28 जुलाईः Modi Cabinet: कोई बैंक अगर डूब जाता है या फिर आरबीआई की ओर से लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत 90 दिन के भीतर 5 लाख रूपए तक की बीमा रकम मिल जायेगी।

PM Modi

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज हुई बैठक में डीआईसीजीसी एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी हैं। इस बदलाव के बाद उन ग्राहकों को राहत मिलेगी, जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद हो चुके या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंसी हुई हैं।

क्या आपने यह पढ़ा.. IND VS SL 2nd T20: श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यह रही दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर ग्राहक की डिपॉजिट रकम 5 लाख रूपए से अधिक होगी तो भी उसे अधिकतम 5 लाख ही मिलेंगे। उन्होंने बताया कि पहले बीमा की यह रकम 50 हजार रुपये थी। लेकिन पीएम की अगुवाई में इजाफा कर 1 लाख रूपये किया गया। अब बदलाव में यह रकम 5 लाख रूपये हो गई हैं।

देश-दुनिया की खबरें अपने मोबाइल में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें