Marriage age bill

Marriage age bill: लोकसभा में पेश हुआ लड़कियों की शादी की उम्र से संबंधित बिल

Marriage age bill: बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा

नई दिल्ली, 21 दिसंबरः Marriage age bill: संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार बचे हुए विधेयक को जल्द पास करवाना चाहती हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया। इस विधेयक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान हैं।

बिल (Marriage age bill) पेश करने केे दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार इस बिल को स्थाई समिति को भेजना चाहती हैं। साथ ही ये भी बताया कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जातियों पर ये कानून लागू होगा। इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा।

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इस बिल का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में कहा कि ये बिल आर्टिकल 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं। ओवैसी ने कहा कि 18 साल की लड़की पीएम चुन सकती है, लिव इन में रह सकती है लेकिन आप उसे शादी का अधिकार देने से इंकार कर रहे हैं।

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