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International passenger guideline: अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत ने जारी की नई गाइडलाइंस, पढ़ें पूरी खबर

International passenger guideline: भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी हैं

नई दिल्ली, 20 अक्टूबरः International passenger guideline: देश में कोरोना के मामले धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि सरकार अब भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क हैँ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी हैं। बुधवार को जारी गाइडलाइन में इसकी स्पष्टता की गई हैं।

International passenger guideline: इसके मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। सभी यात्रियों को रिपोर्ट की पुष्टि के बाद घोषणापत्र भी देना होगा। इसके साथ ही सरकार ने उन देशों की सूची भी जारी की है। जहाँ से आने वाले यात्रियों को जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस सूची में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे शामिल हैं।

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गाइडलाइन के मुताबिक जिस यात्री ने टीके के दोनों डोज लगवाये होंगे उन्हें होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं हैं। वहीं ऐसे देश से आने वाले यात्रियों जिसके साथ भारत ने डब्ल्यूएचओ से अप्रूव वैक्सीन की पारस्परिक स्वीकृति के लिए व्यवस्था कर रखी है, उन्हें भी क्वारंटीन और टेस्ट से छूट दी जाएगी। ऐसे में यात्रियों को आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी।

वहीं अगर किसी यात्री ने वैक्सीन की एक डोज लगवाई होगी उसे हवाई अड्डे पर ही कोरोना टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद उसे हवाई अड्डे के बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे सात दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहेंगे और आठवें दिन दोबारा टेस्ट कराएंगे। यदि रिपोर्ट निगेटिव आई तो अगले सात दिनों तक स्वयं अपने सेहत की निगरानी करनी होगी।

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