Gyanvapi masjid case

Gyanvapi masjid case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा- नहीं हटाए जाएंगे सर्वे कमिश्नर

Gyanvapi masjid case: कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए गए

नई दिल्ली, 12 मईः Gyanvapi masjid case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi masjid case) में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वे कमिश्नर को बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें। कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी। सुबह नौ से 12 तक सर्वे किया जाएगा। बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग व तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की वादी पक्ष की अपील पर बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में बहस पूरी हो गई थी। आज सुबह से कचहरी में गहमागहमी का माहौल बना था। सभी पक्षों के अधिवक्ता और पक्षकार न्यायालय के बाहर डटे थे।

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उल्लेखनीय है कि श्रृंगार गौरी के रोजाना दर्शन पूजन की मांग को लेकर पांच महिलाओं की ओर से दायर वाद पर बीते आठ अप्रैल को अदालत ने अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

Gyanvapi masjid case: छह मई को कमीशन की कार्यवाही शुरू तो हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। सात मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर दी। इस प्रार्थना पत्र पर तीन दिनों से अदालत में सुनवाई चली। आज चौथे दिन फैसले आया।

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