GST council meeting

GST council meeting: सरकार ने कैंसर की दवाओं पर दी यह छूट, पेट्रोल-डीजल नहीं आए जीएसटी के दायरे में

GST council meeting: जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही वक्त नहीं हैं: वित्तमंत्री

नई दिल्ली, 17 सितंबरः GST council meeting: पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की आशा लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगी हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद साफ हो गया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए फैसलों की जानकारी दी।

GST council meeting: वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही वक्त नहीं हैं। बता दें कि एक जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तब केंद्र व राज्य सरकार ने अपने राजस्व के मद्देनजर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा था।

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GST council meeting: जानें और क्या-क्या कहा

  • कुछ जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई हैं। ये दवाएं कोरोना से जुड़ी नहीं है लेकिन काफी महंगी हैं।
  • मैं ऐसी दो दवाओं के नाम ले रही हूं जो काफी महंगी हैं। ये हैं जोलगेंज्मा और विलटेस्पो। दोनों की कीमत करीब 16 करोड़ रूपये हैं। काउंसिल ने इन पर जीएसटी में छूट देने का निर्णय किया हैं।
  • जीएसटी काउंसिल ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल दवाओं पर जीएसटी में छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल दवा पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है।
  • दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली वाहनों की रेट्रो फिटमेंट किट पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया हैं।
  • तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई किया जानेवाला बायोडीजल पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया हैं।
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