Corona Vaccine

Aurangabad vaccination action: महाराष्ट्र के इस जिला प्रशासन का आदेश, वैक्सीन नहीं लगवाई तो पेट्रोल और राशन नहीं मिलेगा

Aurangabad vaccination action: जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ प्रशासन आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा

मुंबई, 12 नवंबरः Aurangabad vaccination action: महाराष्ट्र (Maharashtra) के औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने सभी राशन की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को केवल उन नागरिकों को सामान और ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कहा है जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है।

Aurangabad vaccination action: इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वे जिले के पर्यटन स्थलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस आदेश का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

क्या आपने यह पढ़ा….. Hire guest in wedding: यहां शादी-समारोह में शामिल होने के लिए किराए पर बुलाए जाते हैं रिश्तेदार, पढ़ें पूरी खबर

जिले के अधिकारियों ने कहा कि राज्य के 36 जिलों में टीकाकरण के मामले में 26वें स्थान पर है. जिले में अब तक लगभग 55 प्रतिशत पात्र लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि राज्य में यह 74 प्रतिशत है। एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात जारी एक आदेश में औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चव्हाण ने उचित मूल्य की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के अधिकारियों को ग्राहकों के टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच करने का निर्देश दिया।

Whatsapp Join Banner Eng