एयरपोर्ट (Airport) पर मास्क पहनना अनिवार्य, अन्यथा 2 साल के लिए यात्रा पर पाबंदी

(Airport)

एयरपोर्ट (Airport) पर मास्क पहनना अनिवार्य, अन्यथा 2 साल के लिए यात्रा पर पाबंदी

नई दिल्ली, 01 अप्रैलः कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने कई अहम कदम उठाये हैं। इसी के मद्देनजर अब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने भी सभी एयरपोर्ट के लिये सख्त निर्देश जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है कि यदि टर्मिनल में यात्री मास्क नहीं पहनता और टोकने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

ADVT Dental Titanium

यह भी कहा गया है कि उस यात्री का नाम नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जायेगा। जिससे यात्री भविष्य में 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पायेगा। प्रबंधन के अनुसार कोरोना के मामले को लेकर डीजीसीए काफी सख्त है। लगातार निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

Whatsapp Join Banner Eng

नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई यात्री एयरपोर्ट पर बिना मास्क के रहता है तो उसे तुरंत इसकी जानकारी दी जायेगी। उसे समझाया जायेगा। अगर वह नहीं मानता है तो सीआइएसएफ के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। यदि कोई यात्री हवाई जहाज में बिना मास्क पहने ही मिले और मास्क पहनने में आनाकानी करे तो उसे विमान से उतार दिया जाये। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाये। जिससे वह भविष्य में दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा।

यह भी पढ़ें.. सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी पैसेंजर कारों में फ्रंट एयरबैग (Front Airbag) जरूरी