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दुबई (Dubai) जाना है तो इन वस्तुओं को नहीं ले जा सकते वरना होगी जेल और जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

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दुबई (Dubai) जानेवाले यात्रियों के लिये एक नया कानून बनाया गया है

मुंबई, 01 अप्रैलः दुबई जानेवाले यात्रियों के लिये एक नया कानून बनाया गया है। जिसके अनुसार दुबई में प्रवेश करने से पहले केवल 3,000 दिरहाम अर्थात् 60,000 रूपये तक की रकम ही गिफ्ट के तौर पर ले जा सकते हैं। 60,000 से अधिक की गिफ्ट आईटम पर कर अदा करना पड़ेगा।

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दुबई पर्यटन स्थल के साथ ही शॉपिंग हब से लोग दुबई घूमने के साथ-साथ शॉपिंग करने के लिये भी जाते हैं। यूएई फेडरल कस्टमर अथॉरिटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दुबई के अतिरिक्त यूएई के अन्य देशों में प्रवेश करनेवाले अपने साथ 60,000 मूल्य तक के गिफ्ट, अल्कोहल या तंबाकू जैसी नॉन कमर्शियल चीजें ले जा सकेंगे।

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यदि उससे अधिक कीमत होगी तो उन्हें कर अदा करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त नार्कोटिक, पान मसाला, सट्टा का सामान, लेजर पेन, नायलोन फिसिंग नेट, सुअर के अंश जैसे सामान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

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