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Pandemic act case: योगी सरकार का बड़ा फैसला, महामारी एक्ट में दर्ज मामले होंगे वापस

Pandemic act case: योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मामले वापस लेने का फैसला किया हैं

लखनऊ, 03 अक्टूबरः Pandemic act case: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मामले वापस लेने का फैसला किया हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मामलों को समाप्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि थाना और सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों को सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब करने वाले हैं। कल्याणकारी सरकार और सुशासन की धुरी थाना और तहसील हैं।

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उन्होंने कहा कि नए नायब तहसीलदारों के आने से जनसुनवाई को गति मिलेगी। राजस्व वादों का निस्तारण हो जाए तो राज्य में आधे से अधिक विवाद समाप्त हो जाएँ। सुशासन के साथ ही विकास में भी नायब तहसीलदारों की अहम भूमिका होती हैं।

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