download

Jharkhand chirudih violence case: इस राज्य के पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी काटेंगी 10-10 साल की जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

Jharkhand chirudih violence case: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को अदालत ने चिरुडीह हिंसा कांड में 10-10 साल की सजा सुनाई

नई दिल्ली, 25 मार्चः Jharkhand chirudih violence case: झारखंड में रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को एक मामले में बड़ी सजा सुनाई हैं। दरअसल अदालत ने दोनों को चर्चित चिरुडीह हिंसा कांड में 10-10 साल की सजा सुनाई हैं।

Jharkhand chirudih violence case: इससे पहले अदालत ने दोनों को 2016 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निर्माणधीन प्रोजेक्ट के काम में बांधा डालने, पुलिस-प्रशासन पर हमला करने और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने सहित कई मामले में बीते 22 मार्च को दोषी करार दिया था।

अदालत ने इसी मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया हैं। योगेंद्र साव पहले से ही कई आपराधिक मामले में जेल में हैं। वहीं उनकी पत्नी निर्मला देवी को बीते 22 मार्च को अपराधी करार दिए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अदालत ने इन्हें आईपीसी की धारा 325, 326, 148, 307, 188, 153 और 120 बी के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई हैं।

क्या आपने यह पढ़ा……. Chinese foreign minister meets S. Jaishankar: चीनी विदेशमंत्री वांग यी ने की एस जयशंकर से मुलाकात, जानें क्या हुई चर्चा

Jharkhand chirudih violence case: बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर साल 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ कफन सत्याग्रह किया था। आंदोलनकारियों ने चिरुडीह में खनन कार्य मेें लगी मशीनों को रोक दिया। इसके बाद मौके पर आई पुलिस ने पूर्व विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान गांव वालों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को फायरिंग करना पड़ा जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी।

Hindi banner 02