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VDA seals illegal commercial construction: वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध व्यावसायिक निर्माण को किया सील

  • शमन शुल्क नोटिस के जवाब में भवन निर्माण कर्ता ने 850000 ही किया था जमा

VDA seals illegal commercial construction: वीडीए में दाखिल शमन मानचित्र के सापेक्ष भवन निर्माण कर्ता को कुल रूपये 7930764/- की मांग पत्र किया गया था जारी

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 24 जूनः VDA seals illegal commercial construction: वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध रूप से निर्मित व्यावसायिक भवन को सील कर दिया। सील किये गये भवन के निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस थाने को सौंप दी गई।

सिकरौल वॉर्ड के अंतर्गत प्लॉट संख्या 6 DIG कालोनी हुकुलगंज चौका घाट रोड स्थित आर.सी.वर्मा द्वारा किए गए अवैध व्यावसाइक निर्माण किया गया था। वी डी ए के द्वारा अवैध निर्माण किए जाने पर निर्माणकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस निर्गत किया गया था। तत्क्रम में निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र दाखिल किया गया था।

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दाखिल शमन मानचित्र के सापेक्ष कुल 7930764 रुपये का मांग पत्र वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 2019 में निर्माणकर्ता को निर्गत किया गया था। परंतु निर्माणकर्ता द्वारा मात्र 850000 रुपये ही जमा किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा दिया गया एक चेक रुपये 500000 बाउंस भी हो गया। कई बार अवशेष धनराशि रुपये 7080764 का मांग पत्र/अनुस्मारक पत्र भेजा गया। परंतु निर्माणकर्ता द्वारा धनराशि जमा करने में कोई रुचि नहीं ली गई। फलतः निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र निरस्त करते हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

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