Amrit mahotsav

Amrit mahotsav: अमृत महोत्सव मनाए जाने के क्रम में 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक विधिक शिविर का आयोजन

Amrit mahotsav: सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश

रिपोर्टः डॉ राम शंकर सिंह

वाराणसी, 30 सितंबरः Amrit mahotsav: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 02 अक्टूबर 2021 से 14 नवम्बर 2021 तक प्रत्येक गांवों, कस्बे, विद्यालयो, अस्पतालो, बाजारो, धार्मिक स्थलो, वैक्सीनेशन केन्द्रो, बस अड्डो, रेलवे स्टेशन आदि अन्य ऐसे स्थान जहां जनता का जमाव होता है पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना है।

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में उक्त विधिक जागरूकता शिविर शतप्रतिशत सफल बनाने हेत जिलाधिकारी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बाल एवं महिला कल्याण अधिकारी, जिला विकास अधिकारी के साथ बैठक आहूत की गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कुमुद लता त्रिपाठी ने बताया कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन तथा जिले के अन्य
विभागों के सहयोग एवं समन्वय से अमृत महोत्सव (Amrit mahotsav) मनाये जाने को क्रम में 02 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया जायेगा। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहू, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा अन्य धर्मस्थलों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों व कार्यकर्ताओं के सहयोग से उक्त विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा।

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुक्रम में कार्यकर्ताओ को गांव-गाव तक पहुच कर लोगों को उन्हें प्राप्त होने वाले कानूनी लाभ के विषय में अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी है।

उक्त कार्यक्रम को प्रभावी एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में बुधवार को दीवानी न्यायालय अपने कार्यालय कक्ष में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुमुद लता त्रिपाठी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी के साथ बैठक की तथा उपस्थित अधिकारीगण को अमृत महोत्सव मनाये जाने के क्रम में 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक प्रत्येक दिवस पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन करने के लिए निर्देशित किया।

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