Rajkot Division Special Campaign: राजकोट मंडल द्वारा ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जानेवालों के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान
Rajkot Division Special Campaign: राजकोट मंडल के विविध स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाकर यात्रियों को ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने हेतु समझाया जा रहा
राजकोट, 17 नवंबरः Rajkot Division Special Campaign: राजकोट मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री गाड़ियो में ज्वलनशील पदार्थ ले जानेवालों के विरुद्ध विशेष अभियान चालाया जा रहा है। जिसके तहत RPF तथा वाणिज्य विभाग के स्टाफ द्वारा राजकोट मंडल के विविध स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाकर यात्रियों को ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने हेतु समझाया जा रहा है।
राजकोट मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार के अनुसार रेल सुरक्षा बल (RPF) की विशेष टीम तथा Dog Squad द्वारा यात्री गाड़ियो में सघन चेकिंग की जा रही है जिसके तहत वर्ष 2023 में कुल 05 मामले दर्ज किए गए है जिसमें से 02 मामलो मे गॅस सिलिंडर के साथ गिरफ्तारी की गई है तथा 03 मामलों में लगभग कुल 114196/- रू के फटाके के साथ गिरफ्तारी की गई है।
इसके अतिरिक्त रेलवे परिसर में बीड़ी सिगरेट पीने वाले 23 व्यक्तियों को पकड़ा गया है जिनसे 3800/- रू का दंड वसूल किया गया है। रेलवे परिसर में गंदगी फेलाने वालों के विरूध्ध कार्यवाही करते हुए कुल 47500/- का जुर्माना भी किया गया है।
राजकोट मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा 17 नवंबर से 24 नवंबर तक ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ सधन ले जा रहे यात्रियों का पता लगाने के लिया सधन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस संबंध में यात्रियों के मध्य जागरुकता लाने का कार्य किया जा रहा है।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1,000/- रु तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।
राजकोट मंडल अपने अपने सभी सम्माननीय यात्रियों से अपील करता है कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि गैस सिलिंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें।
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