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Railway corona guideline: रेलवे ने कोरोना गाइडलाइंस 6 महीने के लिए बढ़ाया, ऐसा करने पर लगेगा 500 रूपये का जुर्माना

Railway corona guideline: रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं

अहमदाबाद, 07 अक्टूबरः Railway corona guideline: ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर हैं। रेल मंत्रालय ने आज कोरोना से संबंधित दिशा-निर्देशों को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया हैं। रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं।

भारतीय रेलवे ने कहा कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा शुरु होने से पहले विभिन्न राज्यों द्वारा जारी हेल्थ एडवाइजरी गाइडलाइंस को पढ़ें। बता दें कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी हैं। त्यौहारों में अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में रेलवे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चूकना नहीं चाहता है ताकि कोरोना के मामले बढ़े और लोगों को परेशानी हो।

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रेलवे की तरफ से 500 रूपये का जुर्माना 17 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था जो 6 महीने के लिए था। इसे 6 महीने और बढ़ाकर 16 अप्रैल 2022 तक कर दिया गया हैं। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने सभी जोन के जनरल मैनेजर को निर्देश दिए हैं।

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