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Co-branding of railway stations: रेलवे स्टेशनों की को-ब्रांडिंग की नई अवधारणा की शुरुआत

Co-branding of railway stations: भारतीय रेल द्वारा गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) योजना के तहत रेलवे स्टेशनों की को-ब्रांडिंग की नई अवधारणा की शुरुआत

  • Co-branding of railway stations: केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों/सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों/वित्तीय संस्थानों सहित प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाओं के लिए खुली है योजना

राजकोट, 08 मार्च: Co-branding of railway stations: रेलवे की क्षमता का उपयोग करने और गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) से राजस्व को बढ़ाने के लिए एक और नई पहल में रेल मंत्रालय द्वारा पहली बार ‘रेलवे स्टेशनों की को-ब्रांडिंग’ की अवधारणा शुरू की गई है। इस नीति के तहतसंबंधित लाइसेंस धारी (ब्रांड स्वामी) को अपने ब्रांड नाम या लोगो को रेलवे स्‍टेशन के नाम के केवल आगे या पीछे जोड़ने का विज्ञापन अधिकार सौंपा जाएगा। यह उल्लेख करना उचित है कि यह योजना विशुद्ध रूप से विज्ञापन का एक स्‍वरूप है और इसका अर्थ रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन नहीं है।

राजकोट डिविजन के सीनियर डीसीएम अभिनव जेफ के अनुसार रेलवे स्टेशनों की को-ब्रांडिंग नीति का उद्देश्य गैर-किराया राजस्व उत्पन्न करना है। इसके अंतर्गत लाइसेंस धारी (ब्रांड स्वामी) को अपने ब्रांड नाम या लोगो को रेलवे स्‍टेशन के नाम के केवल आगे या पीछे जोड़ने की अनुमति दी जायेगी और ऐसा ब्रांड नाम दो शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

हालांकि, रेलवे टिकट, जन आरक्षण प्रणाली (पीआरएस), वेबसाइटों, रूट मैप्स, जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्‍यम से उद्घोषणाओं में, रेल डिस्प्ले नेटवर्क आदि परको-ब्रांडिंग की अनुमति नहीं होगी, जहाँ रेलवे स्‍टेशन का नाम केवल अपने मूल नाम में ही होगा। उपर्युक्त विषय पर विस्तृत नीति वाणिज्यिक परिपत्र संख्या. 2022 का 07 के अंतर्गत वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

रेलवे स्टेशनों की को-ब्रांडिंग नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

  1. रेलवे स्टेशन के नाम के आगे या पीछे ब्रांड नाम या लोगो (02 शब्दों से अधिक नहीं) लगाए जा सकेंगे।
  2. स्टेशन भवन क्षेत्र के सभी स्‍थानों, जहां रेलवे स्टेशन का नाम प्रदर्शित किया जाता है और सर्कुलेटिंग क्षेत्र में को-ब्रांडिंग की अनुमति होगी।
  3. यह योजना विज्ञापन एजेंसियों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं सहित प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के लिए खुली है।
  4. स्टेशनों की को-ब्रांडिंग का ठेका खुली ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया (www.ireps.gov.in) के माध्यम से 01 से 03 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।
  5. जगह उपलब्‍ध कराना विशुद्ध रूप से लाइसेंस के आधार पर है।

अधिक जानकारी और आवश्यक सहायता के लिए कृपया संपर्क करें:

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, विज्ञापन अनुभाग, वाणिज्य विभाग, कोठी कंपाउंड, राजकोट – 360001. ईमेल आईडी: freightcell.rjt@gmail.com, संपर्क नंबर: 9033982475

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