कार चालक (Car Driver) हो जायें सावधान, 1 अप्रैल से यह नियम हो जायेगा अनिवार्य, पढ़ें पूरी खबर
कार चालक (Car Driver) हो जायें सावधान, 1 अप्रैल से यह नियम हो जायेगा अनिवार्य, पढ़ें पूरी खबर
नई दिल्ली, 07 मार्चः अगर आप कार चालक (Car Driver) हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। 1 अप्रैल से सभी गाड़ियों में ड्राइवर के साथ-साथ पैसेंजर साइड में भी एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क व परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को ऑनलाइन एक प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई है। इसलिए 1 अप्रैल से यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद कार में दो फ्रंट एयरबैग अनिवार्य रहेगी। इसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी। अधिसूचना के अनुसार वर्तमान मॉडल के लिए यह नियम 31 अगस्त से लागू किये जायेंगे। मूल रूप से प्रस्तावित समय सीमा जून 2021 से थी जिसे बढ़ा दिया गया है। गत वर्ष दिसंबर में सरकार ने आगामी वर्ष से सभी कार में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर सलाह मांगी थी।
गत कई वर्षों में भारत सरकार कार को अत्यधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसलिए अब पहले की तुलना में कार में स्टान्डर्ड रूप से अत्यधिक सेफ्टी फीचर्स दिये जा रहे हैं। जिसे कार चलानेवाले ड्राइवर के साथ ही पैसेंजर की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिससे सरकार इस पर बल दे रही है। ऑटो कंपनियां सरकार के दिशा-निर्देश को देखते हुए कार में इस फीचर्स को लगा रही हैं।
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