Supreme court

SC Decision For Divorce: तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, अब पति-पत्नी…

SC Decision For Divorce: अगर पति-पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाएं और शादी का जारी रहना संभव न हो, तो वह सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 01 मईः SC Decision For Divorce: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज तलाक को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया हैं। दरअसल, अदालत ने कहा है कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाएं और शादी का जारी रहना संभव न हो, तो वह सीधे अपनी ओर से तलाक का आदेश दे सकता हैं। अदालत ने कहा कि, वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को अनुमति दे सकता हैं। हालांकि इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।

यह फैसला जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक पर ये फैसला सुनाते हुए गाइडलाइन भी जारी की है।

कोर्ट ने गाइडलाइन में उन वजहों का जिक्र किया है जिनके आधार पर पति-पत्नी का रिश्ता कभी पटरी पर ना आने वाला माना जा सकता है। कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन में रखरखाव, एलिमनी यानी गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकारों के संबंध में भी बताया गया है।

क्या था पूरा मसला

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को भेजा गया मुख्य मसला यह था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ब के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है या नहीं। जिस पर अब संविधान पीठ ने अपना फैसला दिया हैं।

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सात साल पहले इस याचिका को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, एएस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ और जेके माहेश्वरी शामिल रहें।

क्या आपने यह पढ़ा… April 2023 GST collection: अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया इतिहास, पीएम मोदी ने कही यह बात

Hindi banner 02
देश की आवाज की खबरें फेसबुक पर पाने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें