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Om prakash chautala sentenced 4 years: आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, लगा इतने लाख का जुर्माना

Om prakash chautala sentenced 4 years: कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का दिया आदेश

नई दिल्ली, 27 मईः Om prakash chautala sentenced 4 years: दिल्ली की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा (Om prakash chautala sentenced 4 years) सुनाई और पचास लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही साथ कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओपी चौटाला और सीबीआई के वकीलों की गुरुवार को सजा पर बहस सुनी थी। गौरतलब है कि चौटाला ने अपनी बीमारी व मामले के पुराना होने के नाते सहानुभूति बरतने का आग्रह किया था।

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वहीं सीबीआई ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके। अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है इसलिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। हालांकि वह जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं जहां से उन्हें राहत मिल सकती है।

सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि चौटाला ने वर्ष 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मई 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल व अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई। सीबीआई के मुताबिक चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रू से अधिक संपत्ति अर्जित की जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 189.11 प्रतिशत अधिक थी।

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