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India international travel guidelines: केंद्र सरकार ने जारी की नई ट्रैवल गाइडलाइंस, विदेश से आने वाले को अब इतने दिन रहना होगा होम क्वारंटीन

India international travel guidelines: विदेश से आने वाले को अब 7 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन

नई दिल्ली, 07 दिसंबरः India international travel guidelines: देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने विदेश से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई ट्रैवल गाइडलाइंस (India international travel guidelines) जारी की हैं। दरअसल अब विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन रहना होगा।

जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल पॉइंट पर कोविड टेस्टिंग के सैंपल्स जमा कराने होंगे। नए नियमों के अनुसार टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट परिसर से बाहर आने दिया जाएगा। सरकार द्वारा जारी नई ट्रैवल गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू हो जाएगी। एयरलाइंस द्वारा एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को बता दिया जाएगा कि उन्हें अराइवल के बाद टेस्टिंग और क्वारंटीन से गुजरना होगा।

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क्या है गाइडलाइंस

  • जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हें घर में 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।
  • अराइवल के आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।
  • अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो INSACOG लैबोरेट्री नेटवर्क में उसके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।
  • मानक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से पॉजिटिव आने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा और उनको आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा।
  • इसके बाद राज्यों को इन यात्रियों के संपर्कों को ट्रेस करना होगा। हालांकि अगर यात्री नेगेटिव आते हैं तो अगले 7 दिन उन्हें सेल्फ मॉनिटर करना होगा।
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