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GST Council Meeting Decision: जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए 4 बड़े फैसले, जानें क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता

GST Council Meeting Decision: जीएसटी काउंसिल ने घोषणा की कि सिनेप्लेक्स के अंदर रेस्तरां पर पहले के 18 फीसदी के मुकाबले 5 फीसदी जीएसटी लगेगा

नई दिल्ली, 12 जुलाईः GST Council Meeting Decision: जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग काफी दिलचस्प रही। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जीएसटी को मनी लांड्रिंग के दायरे में लाए जाने के विरोध में दिल्ली और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है और देश की वित्त मंत्री के साथ बहस भी हुई। खैर शाम आते-आते जीएसटी की इस ऐतिहासिक मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए जो आम लोगों को काफी राहत दे गए। आइए इन निर्णयों के बारे में जानते हैं…

सिनेमा हॉल में खाना पीना हुआ सस्ता

शुरुआत सिनेमा प्रेमियों के लिए आई खुशखबरी से करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने घोषणा की कि सिनेप्लेक्स के अंदर रेस्तरां पर पहले के 18 फीसदी के मुकाबले 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। बदलाव से पहले, 100 रुपये से कम कीमत वाले मूवी टिकटों पर 12 फीसदी टैक्स लगता था, जबकि सीमा से ऊपर के टिकटों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था।

इन सामानों का टैक्स किया गया 18 से 5 फीसदी

वहीं दूसरी ओर जीएसटी काउंसिल ने कई प्रोडक्ट्स से जीएसटी की दर को 5 फीसदी करने का ऐलान किया है। जिसमें अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूबल पेस्ट शामिल हैं, जहां टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। एसडब्ल्यू इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस लीडर अंकुर गुप्ता मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि पैकेज्ड पेय और फूड प्रोडक्ट्स के साथ ऐसे सामानों पर काफी टैक्स लगाया जा रहा है।

कैंसर की दवा पर जीएसटी से मिली राहत

वहीं बैठक में कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और रेयर डिजीज के इलाज में यूज होने वाले स्पेशल मेडिकल फूड के इंपोर्ट पर जीएसटी से छूट देने का भी फैसला लिया गया है. मौजूदा समय में दवा पर 12 फीसदी इं​टीग्रेटिड जीएसटी लगता है. गुप्ता मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल का टैक्स रेट को कम करने और स्पेसि​फिक प्रोडक्ट्स पर छूट देने का फैसला स्वागत योग्य कदम है. कैंसर से संबंधित / दुर्लभ बीमारी की दवा के संबंध में मेडिसिल की कॉस्ट काफी ज्यादा है और इस तरह की छूट से निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जनता को मदद मिलेगी।

गेमिंग-हॉर्स रेसिंग-कैसिनो पर 28% जीएसटी

गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इस मामले पर भी सहमति बन गई है. बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है.

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