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Delhi riot case: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत पर आदेश सुरक्षित, पढ़ें पूरी खबर

Delhi riot case: 14 मार्च को कोर्ट द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद ही साफ हो सकेगा कि उमर खालिद की जमानत मंजूर की गई है या अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा

नई दिल्ली, 03 मार्चः Delhi riot case: उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में भड़के दंगों के मामले (Delhi riot case) में दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। 14 मार्च को उमर खालिद की जमानत को लेकर स्थिति साफ होगी। उमर खालिद पर दंगों की प्लानिंग का आरोप है। इसी मामले में वह फिलहाल जेल में बंद हैं। पिछले काफी समय से वह जमानत की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली की एक कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। 14 मार्च को कोर्ट द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद ही साफ हो सकेगा कि उनकी जमानत मंजूर की गई है या अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। उमर के वकील ने कोर्ट से कहा कि अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने का ये मतलब नहीं है कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिक है।

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बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे भड़क गए थे। इस मामले मे उमर खालिद की भूमिका भी सामने आई थी। उमर खालिद पर दंगों की प्लानिंग का आरोप है। इसी मामले में वह फिलहाल जेल में बंद हैं। पिछले काफी समय से वह जमानत की मांग कर रहे हैं। अब कोर्ट ने उनकी जमानत पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को अचानक दंगा भड़क गया था।

इस दौरान हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली की सड़कों पर आग भड़क उठी थी इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी वहीं सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। दंगा मामले में जेननयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की भूमिका भी सामने आई थी। उमर पर व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए दंगा भड़काने का आरोप है।

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