Corona Death Compensation

Compensation corona death: कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने 50 हजार रूपये मुआवजा तय किया

Compensation corona death: मुआवजे की राशि राज्यों को आपदा प्रबंधन कोष से अदा की जायेगी

नई दिल्ली, 22 सितंबरः Compensation corona death: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी ने कोरोना से मरनेवालों के परिजनों को 50 हजार रूपये मुआवजा देने का निर्णय किया हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जून को उसे यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा है कि मुआवजे के बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

मुआवजे की राशि राज्यों को आपदा प्रबंधन कोष से अदा की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय में दो वकीलों गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इन दोनों वकीलों ने याचिका में कहा था कि नेशनल डिजास्टर मैंनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरनेवाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान हैं।

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पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरनेवाले मरीजों को 4 लाख रूपये मुआवजा देने के लिए कहा था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं किया गया है। इसके जवाब में केंद्र ने बताया कि कोरोना के चलते राज्यों को पहले ही बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा हैं। उन पर मुआवजे का बोझ डालना सही नहीं होगा।

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