Dhanbad police attack case: सवा लाख जमा करने की शर्त पर थानेदार के हमलावरों को बेल

Dhanbad police attack case: आरोपी मिथिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा शेष आरोपी झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी

रिपोर्टः शैलेश रावल

धनबाद, 28 सितंबरः Dhanbad police attack case: बरवाअड्डा थानेदार व अन्य पुलिसकर्मियों पर हुए कातिलाना हमले और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले के आरोपियों को हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए डीसी धनबाद के नाम, 50 हजार रुपए सूचक पुलिस अधिकारी और 25 हजार रुपए अन्य घायल त्रिलोकीनाथ सिंह के नाम से जमा करने एवं अतिक्रमित सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है।

Dhanbad police attack case: आरोपी धर्मेंद्र सिंह, अमोल यादव, राजकिशोर यादव, कान्हा कुमार यादव उर्फ कन्हैया, एकलव्य सिंह उर्फ अक्षय कुमार उर्फ एकलव्य कुमार यादव, मिथिलेश यादव, ददन यादव एवं मुकेश सिंह के खिलाफ बरवाअड्डा थाना में एकमत होकर मारपीट करने तथा पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। आरोप में कहा गया था कि आरोपी सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर वहां खटाल का संचालन कर रहे थे।

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स्थानीय लोगों की शिकायत का सत्यापन करने जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे थाना प्रभारी तो हरवे-हथियार से लैस होकर आरोपियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए थे। इस मामले में एक आरोपी मिथिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा शेष आरोपी झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।

उच्च न्यायालय ने आरोपियों पर शर्त लगाते हुए कहा कि बरवाअड्डा थानेदार की ओर से सरकारी जमीन का अतिक्रमण मुक्त का प्रमाण पत्र जमानत के समय आरोपियों द्वारा निचली अदालत में जमा किया जाए। साथ ही आरोपियों द्वारा अदालत में इस बात का बांड देना होगा कि वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे तथा जब और जहां जरूरत होगी आरोपी अनुसंधान के लिए थाना में उपस्थित होंगे।

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