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Twin tower demolition: कुतुब मीनार से ऊंचा ट्विन टावर हुआ जमींदोज, फ्लैट बुक करने वालों के लिए सामने आई यह बात…

Twin tower demolition: सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों के हक में फैसला देते हुए आदेश दिया कि उनका पूरा पैसा वापस किया जाएगा

नई दिल्ली, 28 अगस्तः Twin tower demolition: कुतुब मीनार से भी ऊंचे ट्विन टावर को आज दोपहर बाद ठीक 2.30 बजे जमींदोज कर दिया गया। ये गगनचुंबी इमारतें पल भर में ही भरभरा कर मिट्टी में मिल गई। ब्लास्ट के बाद धुएं का जबरदस्त गुबार उठा। कहा जा रहा है कि तकरीबन दो घंटे तक धूल का गुबारा हवा में रहा।

टॉवर गिराए जाने से कहीं अधिक चिंता उन लोगों को हो रही है जिन्होनें इस टॉवर में अपना पैसा लगाकर फ्लैट बुक कराया है। ऐसे में अगर आपने भी इस ट्विन टॉवर में फ्लैट बुक कराया था तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आइए जानें….

सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों के हक में फैसला देते हुए यह आदेश दिया है कि उनका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। न्यायालय के पिछले साल के आदेश के अनुसार घर खरीदारों को उनका पैसा वापस किया जाना है। इस आदेश के तहत धनवापस करने की मांग करने वाली कई अवमानना ​​​​याचिकाओं पर इस समय सुनवाई चल रही है। पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ट्विन-टॉवरों के घर खरीदारों को अदालत के 31 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार उनका पूरा धन वापस मिले।

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा, ”इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अदालत के फैसले के तहत घर खरीदारों को उनकी बकाया राशि का कुछ रिफंड मिले, हम आईआरपी को इस अदालत की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।”

न्यायालय ने कहा कि न्याय मित्र गौरव अग्रवाल अक्टूबर के पहले सप्ताह में आईआरपी के साथ बैठेंगे और संयुक्त रूप से घर खरीदारों की बकाया राशि पर काम करेंगे। अग्रवाल सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस संबंध में पूरा विवरण जमा करेंगे, ताकि कुछ राशि वापस लौटाई जा सके।

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