Income tax online file

Income tax: 01 से 06 जून तक ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी: आयकर विभाग

Income tax: आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च के दौरान 01.06.2021 से 06.06.2021 तक ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी

नई दिल्‍ली, 20 मई: Income tax: आयकर विभाग 7 जून, 2021 को अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पेश करने जा रहा है। नए ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) का उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक, निर्बाध अनुभव उपलब्ध कराना है :

  • करदाताओं के अनुकूल नए पोर्टल को करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करते हुए तत्काल आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के साथ एकीकृत किया गया है;
  • करदाता के द्वारा अनुवर्ती कार्य के लिए सभी संवाद और अपलोड या लंबित कार्यों को एकल डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा;
  • किसी कर जानकारी के बिना भी,(Income tax) प्री-फाइलिंग की सुविधा के साथ डाटा प्रविष्टि को न्यूनतम बनाते हुए करदाता को आईटीआर भरने में सहायता के लिए संवादात्मक प्रश्नों के साथ मुफ्त में आईटीआर तैयारी से जुड़ा सॉफ्ट मुफ्त ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध;
  • एफएक्यू, ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबोट/ लाइव एजेंट के साथ करदाता के सवालों के तुरंत जवाब देकर करादाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर;
  • डेस्कटॉप पर सभी प्रमुख पोर्टल कार्य मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे, जो बाद में मोबाइल नेटवर्क पर किसी भी समय से पहुंच के लिए सक्षम बना दिए जाएंगे;
  • नए पोर्टल पर नई ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली को करदाता के किसी भी बैंक खाते से करों के आसान भुगतान के लिए नेटबैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आरटीजीएस/ एनईएफटी के इस्तेमाल से कई नए भुगतान विकल्पों की सुविधा से युक्त बनाया जाएगा।

Income tax: इसके शुभारम्भ के लिए और प्रवासन गतिविधियों के लिए तैयारी में, विभाग का मौजूदा पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in 1 जून, 2021 से 6 जून, 2021 तक 6 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए (Income tax)  करदाताओं के साथ ही अन्य बाह्य हितधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

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करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के क्रम में, विभाग इस अवधि के दौरान किसी प्रकार की अनुपालन तिथियां निर्धारित नहीं करेगा। इसके अलावा, नई प्रणाली पर प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से करदाताओं को समय देने के लिए, करदाताओं को सिर्फ 10 जून, 2021 से ही मामलों की सुनवाई करने या अनुपालन के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान निर्धारित सुनवाई या अनुपालन, जिसके लिए ऑनलाइन पेश होने की जरूरत होती है, को समय से पहले किया जाएगा या स्थगित किया जाएगा और कामकाज को इस अवधि के बाद के लिए निर्धारित किया जाएगा।

विभाग ने बैंकों, एमसीए, जीएसटीएन, डीपीआईआईटी, सीबीआईसी, जीईएम, डीजीएफटी सहित बाह्य इकाइयों, जो पैन सत्यापन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, को सेवाओं की अनुपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया गया है और अपने ग्राहकों/ हितधारकों को अवगत कराना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, जिससे ब्लैकआउट अवधि से पहले या उसके बाद कोई जरूरी गतिविधि पूरी की जा सके।

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किसी भी तरह की प्रविष्टि, अपलोड या डाउनलोड से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को 1 जून, 2021 से पहले करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।

विभाग नए ई-फाइलिंग पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने और शुरुआती अवधि के दौरान सभी करदाताओं व अन्य हितधारकों से नई व्यवस्था के साथ तालमेल कायम करने तक धैर्य रखने का अनुरोध किया है। यह सीबीडीटी की करदाताओं और अन्य हितधारकों को आसान अनुपालन उपलब्ध कराने की दिशा में की गई एक अन्य पहल है।