Gyanvapi case decision: ज्ञानवापी मामले पर हिन्दू पक्ष के हक में फैसला, पढ़ें…
Gyanvapi case decision: अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी
नई दिल्ली, 12 सितंबरः Gyanvapi case decision: ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा- “वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। यह निर्धारित करते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिऐ गऐ 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।” इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर अदालत से झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बड़ा फैसला किया है। मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट का रुख करेगा। जिला जज विश्वेश ने कहा कि यह मामला सुनने योग्य है।
अदालत का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर फैल गई है। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे।
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