Delhi corona new guidelines

Delhi corona new guidelines: अब दिल्ली में इन नियमों के तहत खुलेंगी गैर जरूरी सामानों की दुकानें और साप्ताहिक बाजार, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

Delhi corona new guidelines: नए नियमों के तहत बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी

नई दिल्ली, 07 जनवरीः Delhi corona new guidelines: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू होते जा रहा हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई हैं। सरकार द्वारा हालात संभालने को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए हैं। बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को काबू करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस (Delhi corona new guidelines) जारी कर दी हैं। इसी के आधार पर हर जगह गैर-जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकेंगी। गाइडलाइन में बताया है कि ऑड-ईवन आधार पर दुकानें कैसे खुलेंगी और साप्ताहिक बाजार में क्या व्यवस्था होगी।

ये हैं बाजारों को लेकर नई गाइडलाइन

  • नए नियमों के तहत बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। यह दुकानें अपने नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर खुलेंगी।
  • मॉल्स में भी दुकानें ऑड-ईवन आधार पर ही सुबह 8 से रात 10 बजे तक के लिए अपने नंबर के आधार पर खुलेंगी।
  • दिल्ली नगर के तीनों जोन में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। इसमें भी सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी।

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साथ ही साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम, 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी दुकानों की संख्या का अभ्यास करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दुकानें या प्रतिष्ठान ऑड-ईवन सिस्टम के अनुसार सख्ती से खुलें। इस दौरान सभी को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। सभी दुकानदारों और बाजार में आने वालों को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। जो भी कोरोना नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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