Varanasi blasts convict waliullah sentenced death: वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में 16 साल बाद आया फैसला, आरोपी वलीउल्लाह को मिली यह सजा

  • 16 साल बाद आया फैसला, ब्लास्ट में 18 लोगों की हुई थी मौत

Varanasi blasts convict waliullah sentenced death: वाराणसी सीरियल ब्लास्ट धमाकों के दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा

नई दिल्ली, 06 जूनः Varanasi blasts convict waliullah sentenced death: वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। गाजियाबाद की अदालत ने बमकांड के दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। सात मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। कोर्ट ने संकटमोचन मंदिर में विस्फोट व दशाश्वमेध मार्ग पर बम बरामद होने के मामले में वलीउल्लाह को दोषी माना।

वाराणसी बम कांड में दोषी वली उल्लाह को न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने हत्या, आतंक फैलाना, विस्फोटक सामग्री का प्रयोग करना और हत्या के प्रयास के मामले में सजा-ए-मौत सुनाई है। उसने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि घर मे 80 वर्ष की बूढ़ी मां, पत्नी, बेटा और बेटी की आर्थिक हालत खराब है। घर मे कोई कमाने वाला नहीं है। मदरसे में बच्चों को तालीम देकर गुजर-बसर करता था। जेल में उसका आचरण सही था, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। अदालत ने कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

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Varanasi blasts convict waliullah sentenced death: वलीउल्लाह को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जज की अदालत में पेश किया गया। इससे पहले जिला जज के आदेश पर पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बम एवं डॉग स्क्वायड दस्ते द्वारा कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली गई। पुलिस चौकी के पास के मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया।

Varanasi blasts convict waliullah sentenced death: इस दौरान लोगों के आने-जाने के लिए मात्र एक गेट खुला रखा गया और उस पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मीडियाकर्मियों को भी कोर्ट की ऊपरी मंजिल पर पूछताछ के बाद ही जाने दिया गया। वहीं जिला जज एवं सत्र न्यायालय के अंदर मीडिया को भी नहीं जाने की इजाजत नहीं दी गई।

क्या है मामला

7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुए थे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। बम धमाके में कई लोग मारे गए थे, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया था। अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए।

फूलपुर गांव रहने वाला है वलीउल्लाह

सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्ला का ही हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध आतंकी संगठन से भी बताए थे।

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