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SC decision on gujarat riots cases: गुजरात दंगे से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें क्या कहा…

SC decision on gujarat riots cases: गुजरात दंगे से जुड़े सभी मामले बंद: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, 30 अगस्तः SC decision on gujarat riots cases: सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन बड़े मामलों को लेकर अहम फैसला सुनाया हैं। दरअसल कोर्ट की अलग-अलग बेंच ने सुनवाई के दौरान इन मामलों को बंद करने का फैसला ल‍िया है। इसमें पहला मामला वर्ष 2002 गुजरात दंगा मामला है तो दूसरा 2009 में वकील प्रशांत भूषण के ख‍िलाफ अवमानना का मामला है। वहीं तीसरा मामला बाबरी ढांचा गिराने पर शुरू हुई अवमानना कार्यवाही का मामला है ज‍िसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर द‍िया है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल के माफी मांगने की जानकारी दिए जाने के बाद मामले में कार्यवाही बंद कर दी। पीठ ने कहा,’ अवमाननाकर्ताओं द्वारा की गई क्षमा याचना को देखते हुए हम अवमानना ​​के लिए दर्ज मामले पर आगे बढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं। अवमानना ​​की कार्यवाही समाप्त की जाती है।’

2002 गुजरात दंगे से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क‍ि 9 मामलों में से 8 मामलों में फैसला आ चुका है और नरोडा गाम मामले में ट्रायल आखिरी चरण में है। इस मामले में कानून के मुताबिक, कार्यवाही चलेगी। उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन को उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। ट्रेन की बोगी में सवार 59 लोग जलकर मर गए थे, इसमें ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे कारसेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात में दंगा भड़क उठा था। 

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