Hijab row

Karnataka government on hijab controversy: हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कही यह बात, पढ़ें पूरी खबर

Karnataka government on hijab controversy: हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और इस्तेमाल पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करताः वकील जनरल प्रभुलिंग नवादगी

नई दिल्ली, 19 फरवरीः Karnataka government on hijab controversy: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद रूकने का नाम नहीं ले रहा हैं। सरकार भी इसके मामले (Karnataka government on hijab controversy) पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अब एक बार फिर सरकार ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और इस्तेमाल पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता। सरकार का पक्ष रखते हुए यह बात राज्य के वकील जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के सामने कही।

उन्होंने कहा कि हिजाब धर्म के पालन के अधिकार के तहत दिखावे का हिस्सा हैं। नवादगी अधिकार के तहत दिखावे का हिस्सा है। नवादगी अपने तर्क के पक्ष में सोमवार को विस्तृत बहस करेंगे। पूर्ण पीठ में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जेएम काजी और जस्टिस कृष्णा एम दीक्षित शामिल हैं।

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एजी ने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन नहीं करता। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देती हैं। एजी ने कहा कि यूनिफॉर्म के बारे में सरकार का आदेश पूरी तरह शिक्षा के अधिकार कानून के अनुरुप है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं हैं।

दस दिन बाद खुला कॉलेज

हिजाब और गमछे को लेकर दो समुदायों के छात्र-छात्राओं के आमने-सामने आने और नारेबाजी के बाद बंद किए गए महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज को दस दिन बाद फिर से खोल दिया गया हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं निर्धारित होने से सिर्फ उन्हीं छात्रों को आने दिया जा रहा है जिनकी परीक्षाएं हैं। उड्डपी पुलिस अधीक्षक सिद्धालिंगप्पा ने बताया कि सभी कॉलेजों का माहौल शांत है, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया हैं।

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